डेली टीवी, जालंधर। पंजाब के राज्यपाल Gulab Chand Kataria ने ‘जागत ज्योति श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) विधेयक-2026’ को मंजूरी दे दी है। अंतिम अधिसूचना जारी होते ही यह कानून लागू हो जाएगा।

संशोधित प्रावधानों के तहत श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के दोषियों को उम्रकैद तक की सजा दी जा सकेगी। मुख्यमंत्री Bhagwant Mann ने इसे ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा कि सरकार धार्मिक सम्मान की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।


वहीं विधानसभा स्पीकर Kultar Singh Sandhwan ने कहा कि यह कानून प्रदेश की आस्था और मर्यादा की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा।










