AAP नेता आतिशी के VIDEO को लेकर जालंधर में FIR: BJP मंत्री की पोस्ट की फोरेंसिक जांच कराई; दिल्ली स्पीकर का CP को प्रिविलेज नोटिस

👇समाचार सुनने के लिए यहां क्लिक करें

दिल्ली विधानसभा की विधायक एवं विपक्ष की नेता आतिशी के वीडियो को तकनीक के द्वारा तोड़-मरोड़ कर अपलोड और प्रसारित करने के संबंध में जालंधर पुलिस कमिश्नरेट में एफ.आई.आर. दर्ज की गई है।
जालंधर पुलिस कमिश्नरेट के प्रवक्ता ने बताया कि श्री इकबाल सिंह की शिकायत पर दिल्ली विधानसभा में विपक्ष की नेता एवं विधायक श्रीमती आतिशी के एक वीडियो को तोड़-मरोड़ कर तथा तकनीकी रूप से बदलकर गलत ढंग से अपलोड एवं प्रसारित करने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। उल्लेखनीय है कि दिल्ली विधानसभा में विपक्ष की नेता आतिशी को गुरुओं के विरुद्ध कथित रूप से अपमानजनक और निंदनीय टिप्पणियां करते हुए दिखाते हुये भड़काऊ सुर्खियों के साथ एक छोटी वीडियो क्लिप वाली कई पोस्टें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर अपलोड/प्रसारित की गई हैं।

प्रवक्ता ने आगे बताया कि इस वीडियो क्लिप की वैज्ञानिक तरीके से जांच की गई है और श्रीमती आतिशी की ऑडियो वाली यह वीडियो क्लिप श्री कपिल मिश्रा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से डाउनलोड कर फोरेंसिक जांच हेतु निदेशक, फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी, पंजाब, एसएएस नगर को भेजी गई थी।

उल्लेखनीय है कि इस वीडियो की फोरेंसिक रिपोर्ट दिनांक 09-01-2026 के अनुसार यह सामने आया है कि श्रीमती आतिशी ने अपनी ऑडियो में कहीं भी “गुरु” शब्द नहीं बोला, जैसा कि सोशल मीडिया पर प्रसारित किए जा रहे वीडियो क्लिपों में दिखाया जा रहा है। वास्तव में इस वीडियो के साथ छेड़छाड़ करके इसे तकनीक के द्वारा तोड़-मरोड़ कर अपलोड किया गया है, जिसमें ऐसे कुछ शब्द शामिल किए गए हैं जो श्रीमती आतिशी द्वारा बोले ही नहीं गए।

Aditya Bhatt
Author: Aditya Bhatt

Share करें

✓ Link copy हो गया!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

और पढ़ें

बड़ी खबर: महिला ने नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाकर दुष्कर्म और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने के लगाए थे आरोप, काहनपुर के सरपंच पर FIR दर्ज SP PBI की जांच और जिला अटॉर्नी की कानूनी राय के बाद मकसूदां थाने में BNS की धारा 64 के तहत केस दर्ज; SSP ने दिए जांच के आदेश

बड़ी खबर: महिला ने नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाकर दुष्कर्म और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने के लगाए थे आरोप, काहनपुर के सरपंच पर FIR दर्ज SP PBI की जांच और जिला अटॉर्नी की कानूनी राय के बाद मकसूदां थाने में BNS की धारा 64 के तहत केस दर्ज; SSP ने दिए जांच के आदेश