एलपीजी बुकिंग को लेकर फैली अफवाहों पर सरकार का जवाब: 25 दिन की ही समयसीमा लागू,

👇समाचार सुनने के लिए यहां क्लिक करें

डेली टीवी, नई दिल्ली/चंडीगढ़। एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग समयसीमा में बदलाव को लेकर चल रही खबरों को केंद्र सरकार ने खारिज कर दिया है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि रीफिल बुकिंग के नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है और मौजूदा व्यवस्था पहले की तरह लागू है।

मंत्रालय के अनुसार, कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) और अन्य कनेक्शनों के लिए नई समयसीमा लागू की गई है। सरकार ने इन दावों को भ्रामक बताया है।

क्या है वर्तमान नियम?

शहरी क्षेत्रों में: 25 दिनग्रामीण क्षेत्रों में: 45 दिनयह समयसीमा सभी प्रकार के एलपीजी कनेक्शनों पर समान रूप से लागू है।

स्टॉक की नहीं है कोई कमी

सरकार ने भरोसा दिलाया है कि देश में एलपीजी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। रिफाइनरियां पूरी क्षमता से काम कर रही हैं और कमर्शियल एलपीजी की नियमित आपूर्ति जारी है।

साथ ही पेट्रोल और डीजल का भी पर्याप्त स्टॉक मौजूद है और देशभर में पेट्रोल पंप सामान्य रूप से संचालित हो रहे हैं।

अफवाहों से रहें दूरमंत्रालय ने लोगों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर चल रही अपुष्ट खबरों पर विश्वास न करें और अनावश्यक घबराहट में बुकिंग न करें। सरकार ने आश्वस्त किया है कि आपूर्ति व्यवस्था पूरी तरह सुचारू है।

Aditya Bhatt
Author: Aditya Bhatt

Share करें

✓ Link copy हो गया!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

और पढ़ें

बड़ी खबर: महिला ने नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाकर दुष्कर्म और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने के लगाए थे आरोप, काहनपुर के सरपंच पर FIR दर्ज SP PBI की जांच और जिला अटॉर्नी की कानूनी राय के बाद मकसूदां थाने में BNS की धारा 64 के तहत केस दर्ज; SSP ने दिए जांच के आदेश

बड़ी खबर: महिला ने नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाकर दुष्कर्म और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने के लगाए थे आरोप, काहनपुर के सरपंच पर FIR दर्ज SP PBI की जांच और जिला अटॉर्नी की कानूनी राय के बाद मकसूदां थाने में BNS की धारा 64 के तहत केस दर्ज; SSP ने दिए जांच के आदेश