डेली टीवी, नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने रसोई गैस वितरण को लेकर नया आदेश जारी किया है। जिन शहरी इलाकों में पीएनजी (पाइप्ड नेचुरल गैस) उपलब्ध है, वहां उपभोक्ताओं को तीन महीने के भीतर पीएनजी कनेक्शन लेना होगा, अन्यथा उनकी एलपीजी सप्लाई बंद की जा सकती है।

सरकार का कहना है कि पश्चिम एशिया संकट के बीच ईंधन विविधीकरण जरूरी है, ताकि शहरी क्षेत्रों से एलपीजी मुक्त कर उसे दूरदराज इलाकों तक पहुंचाया जा सके। तकनीकी रूप से जहां पीएनजी संभव नहीं है, वहां एलपीजी सप्लाई जारी रहेगी।










