डेली टीवी, नई दिल्ली। दिल्ली की चर्चित आबकारी नीति मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के बाद अब प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने भी ट्रायल कोर्ट की टिप्पणियों को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। ईडी ने 27 फरवरी के आदेश में उसके खिलाफ की गई प्रतिकूल टिप्पणियों को हटाने की मांग की है।

मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ कर रही है और इसे 16 मार्च के लिए सूचीबद्ध किया गया है।ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने दलील दी कि ट्रायल कोर्ट ने एजेंसी का पक्ष सुने बिना कठोर टिप्पणियां कीं, जबकि संबंधित मामले में ईडी का सीधा सरोकार नहीं था।
अदालत ने सभी पक्षकारों को नोटिस जारी कर दोनों याचिकाओं—CBI और ED—को एक साथ सुनने का निर्णय लिया है। इससे पहले हाईकोर्ट ने CBI की पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत 23 लोगों को नोटिस जारी किया था।
ट्रायल कोर्ट ने हाल ही में इन्हें आरोपमुक्त करते हुए जांच एजेंसियों पर सख्त टिप्पणियां की थीं। अब हाईकोर्ट में 16 मार्च को होने वाली सुनवाई पर सबकी नजरें टिकी हैं, जहां दोनों एजेंसियों की आपत्तियों पर फैसला हो सकता है।










