डेली टीवी, चंडीगढ़। चंडीगढ़ प्रशासन ने वर्ष 2026-27 के लिए नई एक्साइज पॉलिसी को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत शहर में शराब बिक्री के नियमों में अहम बदलाव किए गए हैं। अब शराब केवल पारंपरिक ठेकों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पेट्रोल पंप, शॉपिंग मॉल, स्वीकृत वाणिज्यिक बाजारों और बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स में भी उपलब्ध होगी।

नई L-2D लाइसेंस श्रेणी के तहत कम से कम 300 वर्ग फुट क्षेत्र में आयातित वाइन और बीयर की खुदरा बिक्री की अनुमति दी गई है। वहीं, L-10B लाइसेंस (30 लाख रुपये फीस) लेकर संगठित डिपार्टमेंटल स्टोर विदेशी शराब, वाइन और बीयर बेच सकेंगे।
नई नीति में सुविधा के साथ-साथ पारदर्शिता और निगरानी पर भी जोर दिया गया है। सभी शराब दुकानों पर डिजिटल पेमेंट (कार्ड और POS मशीन) अनिवार्य होगा। बार, होटल और रेस्टोरेंट में अल्कोमीटर लगाना जरूरी किया गया है, ताकि लोग जिम्मेदारी से शराब का सेवन कर सकें।
शराब ढोने वाले वाहनों में GPS ट्रैकिंग और कुछ में डिजी-लॉक सिस्टम लगाया जाएगा। हर बोतल पर बारकोड और सिक्योरिटी लेबल अनिवार्य होगा।शहर में कुल 97 शराब की दुकानें मंजूर की गई हैं।
भारतीय शराब, बीयर और वाइन की कीमतों में अधिकतम 2% तक बढ़ोतरी संभव है। दुकानों के बाहर सफाई व्यवस्था और डस्टबिन रखना अनिवार्य होगा, अन्यथा जुर्माना लगाया जाएगा। प्रशासन का दावा है कि नई नीति से राजस्व बढ़ेगा और नियंत्रण प्रणाली अधिक मजबूत होगी।










