डेली टीवी, नई दिल्ली। 1 अप्रैल 2026 से देश में आयकर अधिनियम, 2025 लागू होगा, जो 1961 के पुराने कानून की जगह लेगा। नई टैक्स व्यवस्था में 12 लाख रुपये तक की शुद्ध वार्षिक आय टैक्स फ्री होगी और ₹75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन जारी रहेगा। ‘असेसमेंट ईयर’ की जगह अब सिर्फ ‘टैक्स ईयर’ शब्द इस्तेमाल होगा।

GST 2.0 के तहत स्वास्थ्य व जीवन बीमा, 33 जीवन रक्षक दवाएं और अनपैक्ड डेयरी उत्पाद टैक्स फ्री होंगे, जबकि छोटे कार, एसी और टीवी 18% स्लैब में आएंगे।
तंबाकू, लग्जरी वाहन और ऑनलाइन गेमिंग पर 40% GST लगेगा।महंगाई के मोर्चे पर LPG सिलेंडर महंगा हुआ है, 900 से ज्यादा जरूरी दवाओं की कीमतों में 1.74% तक बढ़ोतरी की मंजूरी मिली है और BS-7 मानकों के कारण कारों के दाम बढ़े हैं।
31 मार्च 2026 तक टैक्स सेविंग निवेश, अपडेटेड रिटर्न और जरूरी खातों में न्यूनतम जमा करना अनिवार्य है, वरना पेनल्टी लग सकती है।










