जालंधर सर्वोदय हॉस्पिटल केस में नया मोड़: कोर्ट ने FIR 233/25 के आरोपियों की गिरफ्तारी पर मांगा स्टेटस

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डेली टीवी, जालंधर। जालंधर के मेडिकल सेक्टर से जुड़ा सर्वोदय हॉस्पिटल विवाद एक बार फिर सुर्खियों में है। पंकज त्रिवेदी बनाम राजेश अग्रवाल मामले में माननीय अदालत ने थाना नवी बारादरी पुलिस से FIR नंबर 233/25 में नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर स्टेटस रिपोर्ट तलब की है।

अदालत ने पुलिस को 31 जनवरी 2026 तक रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

नॉन-बेलेबल धाराओं के तहत दर्ज इस केस में सर्वोदय अस्पताल के डॉ. राजेश अग्रवाल, डॉ. कपिल गुप्ता, डॉ. संजय मित्तल, डॉ. अनवर खान और नोएडा निवासी सीए संदीप कुमार सिंह की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं।

आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर धारा 75 Cr.P.C./79 BNSS के तहत अदालत में अर्जी दाखिल की गई थी, जिस पर सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया गया।

गौरतलब है कि 23 दिसंबर 2025 को थाना नवी बारादरी में दर्ज इस एफआईआर में आरोपियों के खिलाफ IPC की धाराएं 420, 465, 467, 468, 471, 477-A और 120-B लगाई गई हैं। अब 31 जनवरी को आने वाली पुलिस रिपोर्ट से आगे की कार्रवाई की दिशा तय होगी।

Aditya Bhatt
Author: Aditya Bhatt

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